नैनीताल की घटना के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर, बाहर से आने वाले फेरी वालों और व्यापारियों को अब नगर निगम से जारी पहचान पत्र लेकर ही करना होगा व्यापार

After the Nainital incident, the administrative staff is on alert mode, hawkers and traders coming from outside will now have to do business only with the identity card issued by the Municipal Corporation

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राजू अनेजा, हल्द्वानी।  नैनीताल में मासूम बच्ची के साथ हुए दुराचार  की घटना के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है तथा प्रशासन द्वारा क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोई बाहर के व्यापारी एवं फेरी लगाने वाले को नगर निगम से सत्यापित पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

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नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने फड़-फेरी करने वाले अस्थायी और स्थायी व्यापारियों के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अब हर फेरी व्यवसायी को नगर निगम से प्राप्त फेरी पहचान पत्र की A4 साइज़ में फोटो कॉपी अपने फड़ या ठेले पर स्पष्ट रूप से लगानी अनिवार्य होगी। ऐसे व्यवसायी जिनके पास फेरी पहचान पत्र (वेंडिंग कार्ड) नहीं है, उन्हें नगर निगम द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस की फोटो कॉपी अपने फड़ या ठेले पर लगानी होगी। 

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