जमीन में मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर कपड़ा व्यापारी को लगाया करोड़ों का चुना, पुरखों की जमीन भी हड़पी,सात लोगो पर मुकदमा दर्ज

By showing dreams of huge profits in land, a cloth merchant was duped of crores of rupees, ancestral land was also usurped, case registered against seven people

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राजू अनेजा, काशीपुर। गढ़ीनेगी निवासी एक कपड़ा व्यापारी ने सात लोगों पर करोड़ों रुपये और पुश्तैनी जमीन हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि जमीन के सौदे में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर उससे 1.65 करोड़ रुपये व पौने चार एकड़ जमीन ठगी गई। इतना ही नहीं, रकम मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गढ़ीनेगी, कुंडा निवासी प्रमार्थ छाबड़ा पुत्र राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह कपड़े का व्यवसाय करता है। ग्राम बांसखेड़ा निवासी मोहित उससे अक्सर मिलने आता था। मई 2024 में उसने व्यापारी और उसके पिता को जमीन का सौदा कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपये कमाने का लालच दिया।

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होटल में रची गई साजिश

27 मई 2024 को कुंडा के एक होटल में मोहित ने व्यापारी की मुलाकात अरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी, बलवंत सिंह और अन्य से कराई। इन लोगों ने बताया कि ग्राम बक्सौरा की सात एकड़ जमीन बरेली के व्यापारी अमरजीत सिंह को दोगुने दाम में बेची जा सकती है। व्यापारी ने इस झांसे में आकर एडवांस रकम दी।

1.30 करोड़ हड़पने का आरोप

कुछ ही दिनों बाद आरोपी पक्ष ने सौदा कैंसिल होने की धमकी देकर सौदे की रकम का 25% यानी 1.30 करोड़ रुपये और वसूल लिए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर सौदा पक्का होने का नाटक किया और उसे झूठे स्टाम्प पेपर थमा दिए।

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पुश्तैनी जमीन भी गई हाथ से

व्यापारी ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने उसके पिता से भी दबाव डालकर उनकी गढ़ीनेगी और किलावली स्थित भूमि गिरवी रखवाई। मगर वकील दीपक अरोड़ा ने गिरवी नामे की जगह चालाकी से बैनामा करवा लिया और जमीन भी हड़प ली।

संगठित गिरोह पर केस दर्ज

प्रमार्थ ने आरोप लगाया कि मोहित, अरपिंदर उर्फ हैप्पी, सतनाम सिंह, बलवंत सिंह, कुलदीप सिंह, दीपक अरोड़ा एडवोकेट और अमरजीत सिंह संगठित तरीके से गिरोह बनाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। रुपये व जमीन वापस मांगने पर उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर सातों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) व 61(2) के तहत केस दर्ज कर जांच एसआई जितेंद्र कुमार को सौंपी है।

 

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