सरकारी विभागों में लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे कार्मिकों का अब अनिवार्य रूप से होगा स्थानांतरण, मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को दिये निर्देश
Personnel sitting idle in government departments for a long time will now be compulsorily transferred, Chief Minister Dhami gave instructions to Chief Secretary Radha Raturi

वहीं, शासन ने सभी विभागों को स्थानांतरण सत्र 0225-26 में स्थानांतरण अधिनियम में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभागों को 10 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आदेश जारी करने हैं।
प्रदेश में इस समय विभिन्न विभागों में कार्मिक वर्षों से जमे हुए हैं। स्थानांतरण नियमावली 2017 में उल्लिखित प्रविधान के अनुसार हर विभाग में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अनिवार्य स्थानांतरण किए जाते हैं। पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिक इसके दायरे में आते हैं।











