देहरादून: पत्रकार पंकज मिश्रा की घर में घुसकर मारपीट के बाद मौत, मुख्य आरोपी भी पत्रकार

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उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में एक पत्रकार, पंकज मिश्रा, के घर में घुसकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के कारण उनकी मौत होने की जानकारी दी है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

🔪 घटना का विवरण

  • घटनास्थल और समय: सोमवार रात राजपुर में पंकज मिश्रा (जो देहरादून में एक स्वतंत्र पत्रकार थे) के घर में कुछ लोग घुस गए।

  • शिकायतकर्ता: मृतक पत्रकार के भाई अरविंद ने राजपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

  • मारपीट: शिकायत के अनुसार, सोमवार को रात 10 बजे के आसपास मुख्य आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मृतक के घर आया, गाली गलौज की और मार डालने के इरादे से मारपीट की।

  • गंभीर चोट: शिकायत में बताया गया है कि मुख्य आरोपी ने मृतक पत्रकार के सीने और पेट पर लात और मुक्के से मारे, जिससे उनके मुंह से खून आने लगा। आरोपियों में से एक ने कहा कि वह (मृतक) हार्ट और लीवर का मरीज है, इसके पेट और सीने पर मारो। आरोपियों ने कहा कि इतना काफी है इसे खत्म करने के लिए।

  • अन्य आरोप: आरोपियों ने पत्रकार पंकज मिश्रा और उनकी पत्नी का फोन भी छीन लिया।

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🚨 पुलिस को सूचना और मौत

  • पुलिस को सूचना: पंकज मिश्रा ने किसी तरह घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें मेडिकल टेस्ट और शिकायत दर्ज कराने को कहा गया।

  • शिकायत में देरी: चोट और डर के कारण पत्रकार पंकज ने पुलिस से कहा कि वह सुबह शिकायत दर्ज कराएंगे।

  • स्थिति बिगड़ी: शिकायत के मुताबिक, मंगलवार को करीब 3 बजे उनकी स्थिति बिगड़ गई। जब उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया और वह अपने पैरों पर खड़े हुए तो मुंह के बल जमीन पर गिर गए।

  • मृत घोषित: इसके बाद उन्हें तुरंत दून अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

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🔍 पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई

  • मुख्य आरोपी: एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस घटना का मुख्य आरोपी भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार है।

  • पुराना विवाद: आरोपी और मृतक पहले से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद और बढ़ गया था।

  • पोस्टमार्टम: पोस्टमार्टम के बाद भी मौत का कारण अज्ञात है, इसलिए परिवार ने दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया है।

  • एफआईआर: इस मामले को लेकर मंगलवार की रात बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 304 (लूट), 303 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसपैठ) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दर्ज की गई थी।

  • अगली कार्रवाई: एसएसपी ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट की जांच करेगी और बयान लेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करना अभी बाकी है।

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