मैक्स अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना: लापरवाही पर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का कड़ा एक्शन, डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित

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देहरादून: निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर होने वाली लापरवाही के खिलाफ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने एक ऐतिहासिक और नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है. मसूरी डायवर्जन रोड स्थित मैक्स अस्पताल में एक मरीज के गलत इलाज और चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि होने पर काउंसिल ने अस्पताल प्रबंधन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही, मुख्य उपचारकर्ता डॉक्टर के पंजीकरण को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.


🏥 क्या है पूरा मामला?

यह मामला 4 अप्रैल 2025 का है, जब कर्नल अमित कुमार दोउली की पत्नी बिन्देश्वरी देवी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. कर्नल अमित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि:

  • उन्होंने अपनी पत्नी को न्यूरोसर्जरी वार्ड में भर्ती कराया था.

  • डॉक्टरों ने “गोल्डन ऑवर” (गंभीर स्थिति के शुरुआती महत्वपूर्ण समय) में समय पर निर्णय नहीं लिया.

  • आवश्यक मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और चिकित्सकीय सतर्कता में भारी कमी रही, जिससे मरीज की जान चली गई.

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🔍 जांच में खुली लापरवाही की पोल

मेडिकल काउंसिल की ‘नैतिकता, अनुशासन एवं पंजीकरण समिति’ ने मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट नोट्स और सीसीटीवी फुटेज की गहन समीक्षा की. जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

  • तीन डॉक्टरों पर आरोप: डॉ. आनंद मोहन ठाकुर, डॉ. मुकेश बिष्ट और डॉ. अपूर्वा रंजन ने निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.

  • घोर उपेक्षा: समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि इलाज में घोर लापरवाही बरती गई, जो अंततः मृत्यु का कारण बनी.

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🚫 डॉक्टर पर प्रतिबंध और मुआवजा

काउंसिल ने मुख्य चिकित्सक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है:

  • पंजीकरण निलंबन: मुख्य उपचारकर्ता डॉ. आनंद मोहन ठाकुर (पंजीकरण संख्या 8540) का रजिस्ट्रेशन दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

  • प्रैक्टिस पर रोक: निलंबन की अवधि के दौरान वे किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या नर्सिंग होम में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे.

  • मुआवजा: मैक्स अस्पताल को संस्थागत जिम्मेदारी मानते हुए मृतका के पति को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

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💬 अस्पताल का पक्ष

मैक्स अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले पर कहा है कि उन्हें अभी तक मेडिकल काउंसिल का आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. आदेश की प्रति मिलने और अध्ययन करने के बाद ही वे भविष्य की कानूनी कार्रवाई या प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे.

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