हल्द्वानी: 15 साल पुराने वाहनों की बकाया फिटनेस फीस जमा करने की मिली छूट, लेकिन 29 जून तक देनी होगी अंडरटेकिंग
हल्द्वानी: 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की बढ़ी हुई बकाया फिटनेस फीस को लेकर वाहन मालिकों को राहत मिली है। दिनांक 23.06.2025 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत ज्ञापन के जवाब में, यह निर्णय लिया गया है कि बकाया फिटनेस फीस को एक-एक कर व्यवस्था के अंतर्गत वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराते समय जमा करने की छूट दी जाएगी।
शर्त और समय-सीमा
यह छूट इस शर्त के साथ दी गई है कि वाहन स्वामियों को कार्यालय में एक प्रतिबद्धता पत्र (Undertaking Letter) प्रस्तुत करना होगा। इस पत्र में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराने से पहले बकाया फिटनेस फीस जमा करा देंगे।
उत्तराखंड कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित, 2022) की धारा-22 में वाहनों के प्रपत्रों को समर्पित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके मद्देनजर, सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि वे अपने प्रपत्र समर्पण आवेदन के साथ निर्धारित फीस की रसीद, पंजीयन पुस्तिका, परमिट, और वाहन के प्रपत्रों को अवमुक्त कराने से पहले बकाया फिटनेस फीस जमा कराने संबंधी प्रतिबद्धता पत्र (रसीदी टिकट सहित) 29 जून 2025 की शाम 05:00 बजे तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
इस अवधि के बाद किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इस पहल से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो बकाया फीस के कारण अपने वाहनों के प्रपत्र अवमुक्त नहीं करा पा रहे थे।
क्या आप इस संबंध में कोई और जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें