नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सज़ा, ₹35 हज़ार का जुर्माना

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यूपी की नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी उदय जाट को बरेली के विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दोषी पर ₹35,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी 90% राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के तौर पर ₹50,000 की राशि देने का भी आदेश दिया है।

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📅 घटना का विवरण

  • घटना की तारीख: 10 नवंबर 2021

  • स्थान: थाना प्रेमनगर क्षेत्र, बरेली।

  • आरोपी: उदय जाट (निवासी रोड नंबर 8, इज्जतनगर, बरेली)।

  • अपराध: विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि उदय जाट आठवीं में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया था। उसने पीड़िता को एक माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

  • बरामदगी: पुलिस ने 30 दिसंबर 2021 को रोडवेज बस अड्डे से पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था।

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👶 गंभीर परिणाम और न्यायालय की टिप्पणी

  • यह मामला 2022 में बरेली की पॉक्सो अदालत में चला।

  • पता चला कि नाबालिग लड़की बाद में 23 सप्ताह की गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने मृत शिशु को जन्म दिया।

  • एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश देवाशीष पांडे ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि इस व्यक्ति ने पूरी तरह से होश में रहते हुए एक निर्दोष बच्ची के खिलाफ जघन्य और पापपूर्ण कृत्य किया।

  • न्यायाधीश ने कहा, “ऐसी दरिंदगी के लिए किसी भी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है। वह कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। इस गंभीर यौन हमले ने पीड़िता को स्थायी शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाया है।”

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