बड़ा फैसला: अब ‘शौक’ वाली चीजें होंगी महंगी, इन वस्तुओं पर लगेगा 40% जीएसटी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को जीएसटी स्लैब में बदलाव कर जहाँ आम लोगों को राहत दी है, वहीं कुछ विशेष शौक रखने वाले लोगों के लिए चीजें अब महंगी हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर एक नया, 40% का विशेष जीएसटी लगाया जाएगा।
क्या है नया GST स्लैब?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब देश में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। 12% और 28% के पुराने स्लैब को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी में ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।
इन वस्तुओं पर लगेगा 40% वाला स्पेशल GST
- तंबाकू उत्पाद और अन्य व्यसन की चीजें: पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू।
- पेय पदार्थ और फास्ट फूड: फलों के पेय या कार्बोनेटेड पेय, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, और फास्ट फूड।
- वाहन और परिवहन: रेसिंग कार, सुपर लग्जरी कारें, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, प्राइवेट जेट, याच, नौका और अन्य मनोरंजन या खेलकूद के लिए जहाज।
- हथियार और अन्य सामान: रिवॉल्वर, पिस्टल और अन्य पिस्तौल, सिगार या सिगरेट के होल्डर और उनके हिस्से।
पूरी लिस्ट नीचे है-
- सुपर लग्जगी गुड्स
- पान मसाला
- सिगरेट गुटखा
- चबाने वाला तंबाकु
- जर्दा
- एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
- एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
- लग्जरी कार
- फास्ट फूड



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