नैनीताल: लापता युवती बिजनौर से बरामद; आरोपी सुहैल गिरफ्तार, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप

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नैनीताल/भवाली | 17 फरवरी, 2026: नैनीताल जिले से पिछले तीन महीने से लापता युवती को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक सुहैल को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपहरण, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।


🔍 मामले का घटनाक्रम: गुमशुदगी से गिरफ्तारी तक

  • तीन महीने से लापता: युवती पिछले तीन महीनों से घर से गायब थी, लेकिन लोक-लाज और अन्य कारणों से परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

  • शनिवार को दर्ज हुई तहरीर: स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद शनिवार को युवती के पिता ने भवाली कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

  • लोकेशन और बरामदगी: कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा के नेतृत्व में गठित दो टीमों ने सर्विलांस की मदद ली। आरोपी की लोकेशन बिजनौर (UP) में मिलने पर पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर युवती को बरामद किया और सुहैल को दबोच लिया।

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⛓️ आरोपी पर गंभीर आरोप और कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी सुहैल को नैनीताल लाकर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में निम्नलिखित धाराएं और आरोप शामिल हैं:

  1. दुष्कर्म व अपहरण: पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

  2. जबरन धर्म परिवर्तन: युवती के पिता का आरोप है कि सुहैल (जो इलाके में नाई की दुकान पर काम करता था) उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया।

  3. मारपीट का आरोप: युवती की माँ के अनुसार, बेटी ने फोन पर बताया था कि उसे जबरन रखा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है।

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🚩 राजनीतिक आक्रोश और प्रशासनिक निर्देश

इस घटना के बाद नैनीताल की राजनीति भी गरमा गई है:

  • सरिता आर्या (विधायक): स्थानीय विधायक ने कोतवाली पहुँचकर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि क्षेत्र में रह रहे बाहरी और संदिग्ध लोगों का तत्काल सत्यापन (Verification) किया जाए।

  • भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: भाजपा पदाधिकारियों ने इसे ‘लव जिहाद’ और धर्म परिवर्तन की साजिश बताते हुए कड़ी सजा की मांग की है।

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पुलिस की अपील: भवाली पुलिस ने सभी मकान मालिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले या रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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