चंपावत: राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर रात में यात्रा प्रतिबंधित, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

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चंपावत: मानसून सीज़न और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना/चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।


 

क्यों लिया गया यह निर्णय?

 

पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर, वंदना वर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संवेदनशील मार्गों पर भूस्खलन, दुर्घटनाओं और अन्य आपदा जनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए टनकपुर-घाट राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर रात्रि कालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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प्रतिबंधित समय-सारिणी

 

सीओ वंदना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों की आवाजाही निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी:

  • चंपावत से घाट की ओर: रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 04:00 बजे तक।
  • बनलेख से टनकपुर की ओर: रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक।
  • ककराली गेट से चंपावत की ओर: रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक।
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आपातकालीन स्थिति में छूट

 

आपातकालीन स्थिति में ही वाहनों को संचालन की अनुमति दी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी अन्य वाहन का प्रतिबंधित अवधि में संचालन आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी स्थिति की समीक्षा कर अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।

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यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानसून के दौरान संभावित खतरों को कम करने के लिए उठाया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले इन नए नियमों का ध्यान रखें।