प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अब केवल 50 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल
देहरादून: कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके तहत अब प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अब केवल 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को कोविड-19 के नियमो का पालन करवाने के लिए निर्देशित किया गया।
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रविवार को अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में कोविड 19 के नियमों को और सख्त बना दिया है। जिसके तहत विवाह समारोह में अब 100 मेहमानों की जगह 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सभी जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारियों को अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्वाध रूप से संचालित रहें यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है । इसके अलावा जिन व्यक्त्यिों द्वारा स्वंय का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है उन्हें रिर्पोट आने तक स्वंय को आइसोलेट करने के निर्देश दिए है।


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