महिला डॉक्टर से अभद्रता और कार को टक्कर मारने वाले सीरफिरे मरीज को पांच साल की सजा, ₹1.20 लाख जुर्माना

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राजू अनेजा ,उधम सिंह नगर। महिला डॉक्टर की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कड़ी सजा मिली है। सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत ने आरोपी हरजीत सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह, निवासी बत्रा कॉलोनी को पांच वर्ष का कारावास और ₹1.20 लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से ₹1 लाख पीड़िता डॉक्टर माधवी अवस्थी को दिया जाएगा, जबकि शेष ₹20 हजार न्यायालय में जमा होंगे। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी।

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मामला क्या था

शक्ति विहार कॉलोनी निवासी डॉक्टर माधवी अवस्थी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनका क्लीनिक बत्रा कॉलोनी में है। वहां आरोपी हरजीत सिंह इलाज कराने आता था। कई बार काउंसलिंग के बाद भी उसका नशा नहीं छूटा। इलाज से असंतुष्ट होकर वह डॉक्टर को अश्लील संदेश भेजने लगा।

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25 मार्च 2019 को डॉक्टर जब अपने आवास से क्लीनिक जा रही थीं, तभी आरोपी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान आरोपी कार से उतरकर गालीगलौज करने लगा और लोगों के एकत्र होने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

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अदालत का फैसला

पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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