उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ दो साल पहले शादी से इनकार करने पर एक व्यक्ति ने एक विधवा महिला को तेजाब से नहला दिया था। इस जघन्य मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 30 साल की कठोर कारावास की सज़ा और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।
🩸 बीच सड़क पर तेजाब से हमला
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पीड़िता: खुशबू (बदला हुआ नाम), जिनके पति की जनवरी 2022 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
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आरोपी: अजय (दो बच्चों का बाप)।
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घटना: खुशबू अपने पति की मौत के बाद बच्चे के साथ मायके में रह रही थीं। सुबह 9:30 बजे जब वह काम पर जा रही थीं, तभी इकतरफा प्यार में पागल अजय ने उनका रास्ता रोककर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया।
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अपराध: खुशबू द्वारा विरोध करने और प्रस्ताव ठुकराकर आगे बढ़ जाने पर, झल्लाए अजय ने तेजाब से भरे डिब्बे से खुशबू को नहला दिया और मौके से भाग निकला।
🛡️ पीड़िता का हौसला और न्याय
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क्षतिपूर्ति: कोर्ट ने अजय पर लगाए गए ₹1 लाख के जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति (Compensation) के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता को सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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बहादुरी: इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाने में पीड़िता का हौसला और हिम्मत अहम रही। अजय के घरवालों द्वारा समझौते के लिए दबाव बनाने और धमकी दिए जाने के बावजूद, पीड़िता पीछे नहीं हटी और पूरी बहादुरी से न्यायालय में गवाही दी।
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कोर्ट की टिप्पणी: साक्ष्यों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि, “पीड़िता ने न सिर्फ अपनी चोटों को सहन किया बल्कि खुद न्यायालय में गवाही देकर बहादुरी से पूरी अपनी आपबीती सुनाई। इस घटना का भार पीड़िता को पूरे जीवन उठाना होगा, इसलिए अजय को 30 साल की कठोर कारावास देने से ही न्याय की मंशा पूरी होगी।”
पुलिस की प्रभावी जाँच और कार्रवाई इस कठोर सजा तक पहुँचने में अहम रही।
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