हल्दूचौड़ के दोस्त से उधार लेना पड़ा महंगा: कोर्ट ने युवक को 1 साल की जेल और ₹10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई

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हल्द्वानी: उत्तराखंड से एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया है, जहाँ उधार लिया गया पैसा न लौटाना एक युवक को भारी पड़ गया। हल्द्वानी निवासी एक युवक को कोर्ट ने 1 साल जेल की सज़ा सुनाई है और ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि उसने अपने दोस्त से लिया उधार वापस नहीं किया था। कोर्ट का यह फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है।


 

क्या था मामला?

 

यह मामला जुलाई 2016 का है। हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल ने अपने करीबी दोस्त मेधश्याम सिंह रावत (निवासी कुसुमखेड़ा) को ₹7.70 लाख उधार दिए थे। इस एवज में मेधश्याम ने महेंद्र को सुरक्षा के तौर पर अपना स्वहस्ताक्षरित एक चेक दिया था। जब महेंद्र ने बैंक में वह चेक लगाया, तो वह अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद पीड़ित महेंद्र ने कोर्ट में वाद दायर किया। यह मामला करीब नौ साल तक कोर्ट में चला।

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कोर्ट का फैसला

 

गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मेधश्याम ने महेंद्र के पैसे हड़पकर फरार होने का प्रयास किया, इसलिए उसे एक साल कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस जुर्माने की धनराशि में से ₹9.50 लाख प्रतिकर के रूप में पीड़ित महेंद्र को दिए जाएँगे।

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मेधश्याम इस बीच एक अन्य मामले में मुरादाबाद में जेल भी जा चुका है। अब उधार के चक्कर में उसे एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। यह मामला दिखाता है कि दोस्ती में भी लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और कानून किसी भी प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी को गंभीरता से लेता है।

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