देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यूसीसी के तहत निशुल्क विवाह पंजीकरण के लिए शुल्क में छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार का मकसद और कौन कर सकता है आवेदन?
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस निर्णय का मकसद नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना है। इस छूट का लाभ उन सभी व्यक्तियों को मिलेगा जिनका विवाह यूसीसी लागू होने से पहले हुआ हो, लेकिन अभी तक उसका पंजीकरण नहीं हुआ है। पंजीकरण के लिए लगने वाले ₹250 के शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है, हालांकि सीएससी केंद्रों से सेवा लेने पर ₹50 का शुल्क (जीएसटी सहित) लागू रहेगा।
यूसीसी के तहत अब तक के आंकड़े
उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होने के बाद से अब तक का पंजीकरण ब्योरा इस प्रकार है:
- विवाह पंजीकरण: 3,62,119
- तलाक का पंजीकरण: 255
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण: 50
- वसीयत का पंजीकरण: 255
- उत्तराधिकारी का पंजीकरण: 10
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें