उत्तराखंड हाईकोर्ट: 1550 LT शिक्षक भर्ती में ‘आउट ऑफ सिलेबस’ प्रश्नों पर आयोग और सरकार से माँगा जवाब

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 1550 एलटी (LT) शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित यूकेएसएससी (UKSSSC) की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। यह अपील उन प्रश्नों के संबंध में दायर की गई है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने ‘आउट ऑफ सिलेबस’ और ‘गलत उत्तर’ वाला बताते हुए चुनौती दी थी।


 

🏛️ हाईकोर्ट में सुनवाई

 

  • खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ।
  • सुनवाई का विषय: यूकेएसएससी द्वारा एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देना, जिसमें प्रश्नों की जाँच विशेषज्ञों से कराने का निर्देश दिया गया था।
  • कोर्ट का निर्देश: खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग समेत सरकार से वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है।
  • अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई की तिथि आने वाले मंगलवार को नियत की गई है।
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❓ जाँच में प्रश्नों की स्थिति

 

  • एकलपीठ का आदेश: एकलपीठ ने तीन प्रश्नों के उत्तर गलत होने की बात पर, उनकी जाँच सीबीएसई और हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराने को कहा था।
  • जाँच परिणाम:
    • दो प्रश्न: आउट ऑफ सिलेबस पाए गए। (आयोग ने हटा दिया और लाभ सभी को दिया गया)।
    • एक प्रश्न: पाया गया कि उसके उत्तर B और C दोनों सही हैं।
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🧑‍⚖️ आयोग की विशेष अपील का आधार

 

  • अपील का कारण: आयोग ने उस प्रश्न के खिलाफ स्पेशल अपील दायर की, जिसका उत्तर जाँच कमेटी ने ‘B और C दोनों सही’ पाया था।
  • आयोग का तर्क: आयोग ने तर्क दिया कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर सही था और जाँच कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है, इसलिए उनकी अपील स्वीकार करने योग्य है।

 

📜 प्रभावित प्रतिभागियों का पक्ष

 

  • वर्तमान चयन प्रक्रिया: प्रभावित प्रतिभागियों की तरफ से बताया गया कि 1550 पदों में से अभी तक 1351 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है।
  • एकलपीठ का निर्देश: एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि उनका आंसर जाँच कमेटी के निर्णय के आधार पर सही होता है, तो उन्हें भी मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जाए। यदि पद नहीं हैं, तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद सृजित किए जाएँ।
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