उत्तराखंड मतदाता सूची सुधार: दूसरे राज्यों से आईं महिलाओं को मायके के 2003 के दस्तावेज जुटाने होंगे

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उत्तराखंड में मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया एक बार फिर तेज होने वाली है। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी से राज्य में शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत, दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड में बसी महिलाओं को अपने मायके से आवश्यक दस्तावेज जुटाने होंगे ताकि उनका नाम उत्तराखंड की मतदाता सूची में सुरक्षित रह सके।


📜 2003 की मतदाता सूची होगी संदर्भ बिंदु

 

  • जारी सूची: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तराखंड की ओर से वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों ने भी अपनी 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है।

  • उद्देश्य: आयोग का कहना है कि 2003 की मतदाता सूची का उपयोग एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जा रहा है, ताकि मतदाता की पिछली स्थिति का सत्यापन आसानी से किया जा सके।

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👩‍💼 दूसरे राज्यों से आईं महिलाओं के लिए अनिवार्यता

 

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, जिन महिलाओं ने वर्ष 2003 के बाद दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड में बसावट की है, उन्हें SIR में आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे:

  1. 2003 की सूची में नाम: यदि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में उनके मायके वाले राज्य में दर्ज था, तो वह विवरण SIR में देना अनिवार्य होगा।

  2. 2003 की सूची में नाम नहीं: यदि उनका नाम उस समय मतदाता सूची में शामिल नहीं था, तो उन्हें अपने माता-पिता की 2003 की वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

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✅ पारदर्शिता और सुविधा

 

  • लक्ष्य: अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए लागू की जा रही है, क्योंकि पिछले वर्षों में आंतरिक राज्यीय स्थानांतरण और दोहरे प्रविष्टियों की संभावना बढ़ी है।

  • आवश्यक दस्तावेज: अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से विवाह कर आईं बेटियों से अपील की है कि SIR शुरू होने से पहले वे अपने मायके से निम्नलिखित आवश्यक विवरण और प्रमाण जुटाकर रखें:

    • 2003 की वोटर लिस्ट की प्रति

    • उस समय का निर्वाचन क्षेत्र विवरण

    • माता-पिता के नाम और पहचान विवरण

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🗓️ SIR से पहले सुधार की सुविधा

 

वर्तमान में, उत्तराखंड में मतदाता सूची अभी फ्रीज नहीं हुई है। इसलिए नागरिक SIR शुरू होने से पहले ही अपने नाम, पता, आयु सुधार, नए नाम जोड़ने और पुराने नाम हटाने जैसे बदलाव सहजता से करा सकते हैं, जो बाद में होने वाली कागजी कार्रवाई से अधिक सुविधाजनक रहेगा।