नैनीताल पुलिस की तत्परता: गोवंश के साथ अमानवीय कृत्य करने वाला ‘नर पिशाच’ गिरफ्तार

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुखानी थाना क्षेत्र में गोवंश के साथ अमानवीय एवं अप्राकृतिक कृत्य करने वाले एक अभियुक्त को नैनीताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टी.सी. के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में अत्यंत तत्परता दिखाई।


 

🔍 घटना और त्वरित कार्रवाई

 

  • शिकायत: 2 नवंबर 2025 को वादी गिरीश चंद पांडे ने तहरीर दर्ज कराई कि 31 अक्टूबर 2025 को एक अज्ञात मुस्लिम युवक द्वारा मैदान में विश्राम कर रहे गोवंश के साथ अमानवीय एवं अप्राकृतिक कृत्य किया गया।
  • मुकदमा: तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में एफआईआर संख्या 237/25, धारा 299 BNS (भारतीय न्याय संहिता) एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
  • विशेष टीम गठन: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष मुखानी दिनेश जोशी के नेतृत्व में तत्काल विशेष टीम गठित की।
  • जांच: पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आस-पास से लेकर दिल्ली तक के सीसीटीवी कैमरों का गहनता से अवलोकन किया।
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🚓 शिनाख्त और गिरफ्तारी

 

  • संदिग्ध की पहचान: सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक प्रकाश में आया, जो अगले दिन भी उन्हीं कपड़ों में घटनास्थल के निकट दिखाई दिया। स्थानीय लोगों द्वारा फुटेज देखने पर अभियुक्त तुरंत अपना सामान लेकर फरार हो गया।
  • लोकेशन ट्रैकिंग: पुलिस टीम ने सतत खोजबीन, सीसीटीवी अवलोकन और तकनीकी माध्यमों से उसका लोकेशन पता लगाया।
  • गिरफ्तारी: अंततः, पुलिस टीम ने 07 नवंबर 2025 को अभियुक्त को रुद्रपुर, किच्छा बाईपास, शिवनगर के निकट गंगानगर चौराहे से घटना के समय पहने कपड़ों व अन्य सामान सहित गिरफ्तार कर लिया।
  • अपराध स्वीकारोक्ति: पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 28.10.25 को मजदूरी करने हल्द्वानी आया था और अपनी अमानवीय मानसिकता के कारण इस घृणित हरकत को अंजाम दिया।
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👤 गिरफ्तार अभियुक्त

 

  • नाम: सुनील कुमार (उम्र 24 वर्ष)
  • पिता: मिड़हीलाल
  • निवासी: मिल्क मुफ्ती सईदनगर, थाना अजीम नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर (उ.प्र.)
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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में पशुओं के प्रति क्रूरता, अमानवीय कृत्य व किसी प्रकार का घृणित अपराध किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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