एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे होंगे? क्या होगी चनौतियाँ ?

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केंद्र की बीजेपी सरकार पिछले कई सालों से एक देश एक चुनाव के विचार पर ज़ोर देती नज़र आ रही है, लेकिन कई बार यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जा रहा था, पर इस बार यह मामला जोर पकड़ता जा रहा है.

क्योंकि साल के आखिरी में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं, अगले साल अप्रैल में आम चुनाव है. ऐसे में लग रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है. सरकार ने हाथों हाथ इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमिटी का गठन किया गया है. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी साझा करते हुए बताया की अभी केवल समिति का गठन हुआ है , पहले यह समिति रिपोर्ट तैयार करेगी उसके बाद उस पर बहस होगी. फिर रिपोर्ट संसद में आएगी वहां इस पर चर्चा होगी. अब यदि हम भारत का इतिहास देखें तो भारत में आज़ादी के बाद जो चुनाव होने शुरू हुए थे. वह एक राष्ट्र एक चुनाव की निति के अंतर्गत ही होते थे.

भारत के इतिहास में यदि हम देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया कोई नयी प्रक्रिया नहीं है. आज़ादी के बाद सबसे पहले चार चुनाव जो वर्ष 1952 , 1957 , 1964 1967 में हुए थे वह एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हुए थे. वर्ष 1968-69 में कुछ विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर के पुरानी चुनाव प्रणाली को बदल दिया गया था. इसके बाद कई बार एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की गयी लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में सहमति ना बन पाने के कारण इसे लागू ना किया जा सका.

एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे होंगे?

विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि “एक राष्ट्र एक चुनाव” लागू होता है तो सबसे पहला जो फायदा है वह ये होगा की लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाने में उनकी तैयारी में जो समय पैसा बर्बाद होता था उसमे कमी आ जायेगी. 2019 के लोकसभा में 60हज़ार करोड़ का खर्च आया था. कुछ विशेषज्ञ बताते हैं की यदि 2024 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाता है तो पिछले चुनाव से 1750 करोड़ अधिक खर्चा आएगा. इसमें ज़्यादा खर्च evm की खरीद पर होगा जो की इसके बाद के चुनाव में नहीं आएगा. इसके अलावा प्रशासनिक सुरक्षा बलों की व्यवस्था पर दबाव कम पड़ेगा.

क्या होगी चनौतियाँ ?

140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक समय पर लोकसभा विधानसभा चुनाव करवाना किसी विश्वयुद्ध को जीतने से कम नहीं है. सबसे पहले तो सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल से जोड़ने की आवश्यकता होगी. इसमें हो सकता है कि कुछ राज्यों में उनकी सरकारों का कार्यकाल बढ़ जाए कुछ राज्यों में उनकी सरकारों का कार्यकाल कम हो जाए. जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल कम होगा उन्हें इस नयी निति के लिए सहमत करना भी एक चनौती भरा काम होगा. इसके अतिरिक्त सविधान के पांच अनुच्छेदों-83 ,85 ,172 , 174 356 में संशोधन होगा.

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