नैनीताल: हल्द्वानी निवासी युवक नाजिम अली खान की भीमताल क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस हत्या की साजिश शादी करने के बाद मृतक द्वारा खर्चा देना बंद कर देने पर रची गई थी। दोषियों को आज (सोमवार) सज़ा सुनाई जाएगी।
👥 दोषी करार दिए गए अभियुक्त
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अमरीन (पत्नी मोहम्मद हनीफ): निवासी इंद्रानगर, बड़ी मस्जिद के पास, थाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी।
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राधेश्याम शुक्ला: निवासी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कालोनी, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
🔪 घटना का विवरण
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घटना की तारीख और स्थान: 2 जनवरी 2020, हेयर पिन बैंड के पास, काठगोदाम भीमताल रोड, चंदा देवी मंदिर।
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तहरीर: मृतक नाजिम अली खान के भाई वाजिद अली खान ने पुलिस में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि अमरीन उसके भाई को अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद उन्हें नाजिम को गोली मारने की सूचना मिली।
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विवेचना में खुलासा:
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार, अमरीन और नाजिम के बीच अवैध संबंध थे।
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विवेचना में यह भी पता चला कि राधेश्याम और अमरीन के बीच भी संबंध बन रहे थे।
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जब नाजिम ने दूसरी लड़की से शादी कर ली और अमरीन को खर्चा देना बंद कर दिया, तो अमरीन को यह पसंद नहीं आया।
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तत्कालीन एसओ कैलाश जोशी की विवेचना के अनुसार, अमरीन ने अपने प्रेमी राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
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हत्या का तरीका: 2 जनवरी 2020 को अमरीन, नाजिम को भीमताल घुमाने ले गई। राधेश्याम शुक्ला पीछे से बाइक से आया। हेयर पिन मोड़ के पास राधेश्याम ने अपने साथ लाए तमंचे से गोली मारकर नाजिम की हत्या कर दी और बाद में घरवालों को नाजिम का एक्सीडेंट होने की झूठी सूचना दी।
📜 कोर्ट में सबूत
पुलिस ने अमरीन व राधेश्याम शुक्ला के विरुद्ध धारा-302 (हत्या), 120 बी (साजिश) व 25 आम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से कोर्ट में 17 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, और घटनास्थल पर अभियुक्त राधेश्याम की ओर से खींचा गया मृतक का फोटो जैसे मजबूत साक्ष्य पेश किए गए।
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