मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कोर्ट में स्थगित , अब अग्रिम सुनवाई 9 सितंबर को 

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राजू अनेजा ,लाल कुआं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत पर गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन ऐन मौके पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया और मामले में अगली तारीख दे दी। अगली तारीख 9 सितंबर को भी कोर्ट फैसला नहीं देगी, बल्कि मामले में सुनवाई करेगी।

बताते चले कि मुकेश बोरा पर तमाम गंभीर आरोप लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने लगाए हैं। जिसके आधार पर एक सितंबर को मुकेश और उनके चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। महिला के 164 के बयान दर्ज हुए तो उसने मुकेश बोरा एक और गंभीर आरोप लगाया। कहा, मुकेश उसकी बेटी से भी छेड़छाड़ और बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था।

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जिसके बाद बुधवार रात मुकेश के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो बढ़ाया गया। जानकारी के मुताबिक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में पीड़िता ने सत्र न्यायाधीश नैनीताल के न्यायालय में एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय से रिकॉल करके किसी अन्य सत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए।

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पीड़िता की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या मांगी है। न्यायिक अनुशासन के कारण प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व उस पर होने वाले आदेश तक मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित कर दी।
इस मामले में 9 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची ने भी दर्ज कराए बयान
मुकेश पर दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद गुरुवार को बच्ची ने भी 164 के बयान दर्ज कराए। सूत्रों का कहना है कि बच्ची ने अपने बयान में वही बातें दोहराई हैं, जो आरोप उसकी मां ने मुकेश बोरा पर लगाए थे।

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