रामनगर में हुए दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा
नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने तीन साल पहले रामनगर में हुए दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में बताया कि 29 मई 2019 को जोगीपुरा रामनगर निवासी नंदी देवी अपने छोटे पुत्र भूपेंद्र सिंह खेतवाल के साथ घर के बाहर टहल रही थी।
इसी दौरान चीखपुकार सुनकर भूपेंद्र के पिता गंगा सिंह व बड़े भाई दिनेश खेतवाल घर से निकल कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि पड़ोस में रहने वाला विजय सैनी डंडे से नंदी देवी और भूपेंद्र पर वार कर रहा है। गंगा और दिनेश ने बीच बचाव करना चाहा तो विजय ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में नंदी देवी और भूपेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई थीं।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने 13 गवाह न्यायालय में पेश किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से सैनी पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त विजय सैनी को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने विदारमपुर, चकलुआ निवासी हत्यारोपी की जमानत खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि विदरामपुर चकलुआ निवासी शेर सिंह पर उसी गांव के निवासी नवीन जोशी पुत्र गणेश दत्त की हत्या का आरोप था। इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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