हल्द्वानी : दुकान या घर में यदि किसी कंपनी का विज्ञापन लगाया तो नगर निगम अब लेगी इसपे शुल्क

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नगर निगम क्षेत्र में शॉपिंग कांपलेक्स, दुकान या घर में यदि किसी कंपनी का विज्ञापन लगाया तो नगर निगम को इसका शुल्क देना होगा। ये शुल्क यूनीपोल में लगने वाले फ्लैक्स की दर से लिया जाएगा।

नगर आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निगम को इससे ढाई से तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होने का अनुमान है।
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि विज्ञापन नियमावली के हिसाब से दुकान और मॉल में दुकान स्वामी को अपनी दुकान का बोर्ड लगाकर प्रचार करने की छूट दी गई है। नियमावली में कहा गया है कि स्वामी मात्र तीन गुणा छह फीट का ही बोर्ड लगा सकता है। इससे अधिक पर कर लिया जाएगा। निगम फिलहाल दुकान, मॉल स्वामियों को चार गुणा 10 फीट के विज्ञापन पर शुल्क नहीं लेगा। बशर्ते उसे बोर्ड में अपनी ही दुकान का प्रचार करना होगा।

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दुकान, भवन या मॉल स्वामी ने किसी कंपनी के प्रचार के लिए अगर बोर्ड लगाया तो उसे शुल्क देना होगा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि फिलहाल ये शुल्क निगम वसूल करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठेके पर दिया जाएगा। इससे निगम को 2.5 करोड़ से तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होने का अनुमान है।

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नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि इस नीति को लागू करते ही एक बैंक ने अपनी तीन ब्रांच के ऊपर बोर्ड लगाने के एवज में दो लाख रुपये का शुल्क नगर निगम के पास जमा करा दिया है।