अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले एयर फोर्स कर्मी को 20 साल की सजा
देहरादून: रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही बेटी के साथ सालों तक दुष्कर्म करने के आरोपी पिता (जो एयर फोर्स यूनिट में तैनात है) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
📋 कोर्ट का फैसला और दंड
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सजा: 20 साल कठोर कारावास।
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अर्थदंड: ₹25,000 का जुर्माना (भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास)।
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न्यायाधीश: अर्चना सागर, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)।
📉 मामले की पृष्ठभूमि और पीड़िता का बयान
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने 20 नवंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान झकझोर देने वाले हैं:
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बचपन से शोषण: पीड़िता जब मात्र 5-6 साल की थी, तब से आरोपी पिता उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। चौथी कक्षा में पहुंचने पर उसने छेड़छाड़ की और चॉकलेट देकर ‘सीक्रेट’ रखने को कहा।
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लगातार दुष्कर्म: जैसे-जैसे बेटी बड़ी हुई, आरोपी का साहस बढ़ता गया। उसने गुजरात ट्रांसफर होने पर और बाद में देहरादून में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
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मजबूरी का फायदा: पीड़िता ने बताया कि उसके दो छोटे भाई हैं (एक स्पेशल चाइल्ड और दूसरा बीमार)। पिता उसकी मां को भी पीटता था, जिसके डर से वह चुप रही।
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घटना का खुलासा: जब उसकी मां एक सड़क हादसे के बाद अस्पताल में थी और फिर भाई के इलाज के लिए दिल्ली गई, तब भी आरोपी ने इस कृत्य को दोहराया। अंततः परेशान होकर पीड़िता ने अपनी मां को सब सच बताया।
👮 पुलिस और कानूनी कार्रवाई
अभियोजन अधिवक्ता किशोर रावत के अनुसार, पुलिस ने नवंबर 2023 में शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर पिता को अपनी ही संतान का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया।

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