धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सामान्य वर्ग को भी मिलेगी गौ पालन योजना में 75% सब्सिडी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 7 अगस्त को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस कैबिनेट बैठक में सामान्य वर्ग के लोगों को गौ पालन योजना का लाभ देने से लेकर श्रमिकों के वेतन भुगतान और ढांचागत विकास को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। धामी सरकार के इस निर्णय से गौ पालन योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोग भी अब अधिकतम दो पशुओं के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे।
श्रमिकों के लिए मजदूरी संहिता नियमावली और हाईकोर्ट के नए परिसर हेतु भूमि को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026’ को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत संगठित व असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं को हर महीने की 7 तारीख तक डिजिटल माध्यम से वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा, साथ ही महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। वहीं, हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण हेतु हल्द्वानी (गौलापार) में 30 हेक्टेयर भूमि देने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है, जहाँ मुख्य न्यायालय, अधिवक्ता चैंबर और प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, जो “मिशन ओलंपिक 2036” के तहत खिलाड़ियों को तैयार करेगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे का हरिद्वार तक विस्तार, ईको-टूरिज्म और अन्य नीतिगत सुधार
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौते ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई, जिससे धार्मिक पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में ‘उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026’, ‘उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली’, और ‘समाज कल्याण विभाग छात्रावास संचालन नियमावली, 2026’ को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन कर ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, कुष्ठ रोगियों को सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार देने और जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं के ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के प्रोटोकॉल को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।

