बीजेपी विधायक को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, SDM को दी थी धमकी
उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है. पूरा मामला तत्कालीन SDM को धमकाने से जुड़ा है. कोर्ट ने विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया है. अब सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी भी जानी तय है.
22 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एसीजीएम एमपी-एमएलए की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था. सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से महसी विधानसभा से विधायक है. सजा का ऐलान होने के बाद विधायक के चाहने वालों की बहराइच आवास पर भीड़ लगी है.
हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट की तरफ से अपीलीय जमानत दे दी गई. विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 60 दिनों की अपीलीय जमानत मिली है. अब 60 दिनों में विधायक सुरेश्वर सिंह जिला जज के सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे.












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