आचार संहिता लागू होने के बाद 50 हजार से ज्यादा कैश ले जाने पर होगी कार्रवाई, ये नियम भी करने होंगे फॉलो

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लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. हालांकि, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि एक दो दिन में लागू हो जाएगी. ऐसे में इससे पहले ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 50 हजार से ऊपर की धनराशि ले जाने पर कार्रवाई होगी. अगर ले जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट और किस कार्य के लिए धनराशि इस्तेमाल की जानी है, इसका साक्ष्य पेश करना होगा

चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 10 से ज्यादा कार वाहनों के काफिले में जाने की अनुमति नहीं होगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) इस प्रकार के काफिले के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी रखनी होगी. चुनाव प्रचार के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर या विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है.

राजनीतिक दलों की ओर से दोपहिया वाहन का चुनावी अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चुनावी अभियान के दौरान 10 से ज्यादा बाइक की एक काफिले में चलने की अनुमति नहीं होगी. बाइक पर अधिकतम 1X1/2 फीट का फ्लैग को 3 फिट की स्टिक पर इस्तेमाल किया जा सकता है. रोड शो के लिए राजनीतिक दलों को संबंधित जिला या पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. रोड शो अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और अन्य भीड़ वाले मार्केट के मार्गों में नहीं करना होगा.

सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने को कहा गया है.