कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, प्रदेश में रहेगा रात्रि कर्फ्यू, देखे क्या है नियम

खबर शेयर करें -


देहरादून: कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके तहत अब रात्रि कर्फ्यू का प्रावधान रखा गया है।


इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह आदि में 200 लोगों की अनुमति ही मिल पाएगी। साथ ही बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा समेत अन्य यात्री वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। जबकि समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। जबकि समस्त स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्णता बंद रहेंगे। राज्य में रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक गतिविधियां हेतु छूट प्रदान की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  केमिस्ट व ड्रगिस्ट वेलफेयर सोसायटी चुनाव: एकल नामांकन से योगेश बिस्नोई अध्यक्ष, मनीष चावला उपाध्यक्ष और राकेश बाली का महामंत्री बनना तय

यह भी पढ़े 👉 झूला झूलते समय फंदा लगने से मासूम की मौत, घर का इकलौता चिराग था मृतक

निरंजनी अखाड़े ने की कुंभ मेले की समाप्ति की घोषणा
हरिद्वार: सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने की कुम्भ मेला समाप्ति की घोषणा की है।

यह भी पढ़ें 👉  दिल्ली मार्च से पहले लालकुआं में आइसा नेता धीरज कुमार गिरफ्तार: पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर आंदोलन में जा रहे थे छात्र, माले ने बताया लोकतंत्र पर हमला

इस दौरान विदाई पर कड़ी पकौड़ा का भंडार कर अपने सन्तो से की अपने गंतव्य जाने की अपील। निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर और सचिव रविंद्र पूरी ने कुंभ मेले की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी साधु संतों व श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी एसटीएच में संवेदनहीनता की हद: 70 वर्षीय बुजुर्ग से बोला ट्रेनी स्टाफ— 'या तो खुद दांत निकाल लो या प्राइवेट अस्पताल जाओ'
Ad