हल्द्वानी पुलिस ने जारी की गाइडलाइन – दूल्हे पक्ष के लोगों को बारात निकालने से पहले थाने में जाकर देनी होगी सूचना
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नैनीताल वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपके घर में कोई शादी समारोह है तो यह खबर ध्यान से पढ़ें। आप भले ही शादी में किसी मेहमान को बुलाना भूल जाएं, लेकिन इस बारे में पुलिस को सूचना देना कतई न भूलें। क्योंकि हल्द्वानी में अगर कोई बिना अनुमति के बारात निकालता पाया गया तो वर और वधू पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी यह भी बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं शादी-ब्याह का सीजन अब शुरू हो गया है। इसी के साथ सड़कों पर जाम भी लगने लगा है। सड़क पर निकलने वाली बारात के चलते ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बारात निकालने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी। नैनीताल जिले में कुल 113 बरात घर हैं, जहां शादी के आयोजन होते हैं। शादी का सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या बढ़ने लगती है।
ऐसे में अब डीआईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने शहर को जाम मुक्त करने के लिए जरूरी आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक शहर क्षेत्र में बारात लेकर जाने से पहले अब पुलिस की अनुमति लेनी होगी। दूल्हे पक्ष के लोगों को नजदीकी थाने में जाकर सूचना देनी होगी। इसके बाद पुलिस चौराहे और बारातस्थल के आसपास जरूरी व्यवस्था करेगी। दूर से आने वाली बारात को लेकर दुल्हन पक्ष के लोगों को भी पुलिस को सूचना देनी होगी। ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस खुद बारात ले जाने वाले रूट को तय करे। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में निकलने वाली हर बारात पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। अगर बगैर सूचना बारात ले जाने पर शहर में जाम लगा तो डीआईजी ने पुलिस को वर-वधू दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है।

