उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टरों पर कसेगा शिकंजा: बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बिना वैध पंजीकरण या नवीनीकरण के चिकित्सा प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे सभी चिकित्सकों की सूची तैयार करें और उनके प्रमाणपत्रों की गहन जांच सुनिश्चित करें।


 

‘नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट-2019’ के तहत कार्रवाई

 

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट-2019 के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार वैध पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सेवा प्रदान नहीं कर सकता। बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जनस्वास्थ्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करना लक्ष्य

 

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह कदम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ डॉक्टर बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि कुछ के प्रमाणपत्र वर्षों से नवीनीकृत नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई जगह ऐसे लोग भी इलाज करते पाए गए हैं जिनके पास कोई वैध डिग्री ही नहीं है। इस आदेश से ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर भी लगाम लगेगी और जनता का भरोसा पंजीकृत चिकित्सकों पर और मजबूत होगा।

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नियमित रिपोर्टिंग और पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

 

स्वास्थ्य सचिव ने सभी सीएमओ को निर्देश दिया है कि वे इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट शासन को भेजें। आदेश की अनदेखी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ नोटिस जारी करने या सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा परिषद को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे चिकित्सकों की सूची सभी जिलों को भेजें और जिन चिकित्सकों ने अब तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, उनकी सूची सार्वजनिक करें। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को भी अधिक सरल बनाया जा रहा है ताकि वैध चिकित्सक आसानी से नियमों का पालन कर सकें।

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यह पहल उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।