काशीपुर : जहर देकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की दी सज़ा

खबर शेयर करें -

काशीपुर में जहर देकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुंडेश्वरी क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी मस्सा सिंह ने अपनी बेटी सर्वजीत कौर का विवाह स्वार जिला रामपुर (यूपी) निवासी कमलजीत सिंह के साथ 27 फरवरी 2011 को किया था।

यह भी पढ़ें 👉  हल्दूचौड़: जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर सियासी हलचल तेज, विधायक ने दिया निर्दलीय प्रत्याशी दीपा चंदोला को समर्थन

इस दौरान उसने सामर्थ्य के मुताबिक दान-दहेज दिया था।

आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ससुरालियों ने दहेज में पांच लाख रुपये और एक कार की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने बेटी को जहर दे दिया। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान 13 नवंबर 2011 को मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति कमलजीत समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। चार्जशीट दाखिल होने पर केस की सुनवाई एडीजे द्वितीय, रामपुर के न्यायालय में हुई।

यह भी पढ़ें 👉  रक्षाबंधन 2025: जानिए कब है भाई-बहन के प्रेम का यह पर्व और शुभ मुहूर्त

न्यायालय ने सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर पति कमलजीत व उसके भाई ऋषिपाल को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। इस केस की सुनवाई के दौरान सास बलवीर कौर और देवर सोनी की मौत हो चुकी है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

यह भी पढ़ें 👉  धामी के विज़न को रिद्धिम की उड़ान, ‘मिशन संवाद’ बना पुलिस बल की नई ताकत

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें