होली के जश्न पर घर में रख सकते है केवल इतनी शराब, सरकार ने किया नया नियम लागू

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होली का त्योहार करीब है। होली को वैसे भी मौज-मस्ती और हुड़दंग का त्योहार माना जाता है। इस मौके पर जमकर जश्न मनाया जाता है। लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए जमकर पार्टी करते हैं।

पार्टी है तो जाम भी छलकेंगे। अगर आप भी इस होली पर पार्टी करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ही इससे जुड़े नियम जान लेने चाहिए कि कितनी शराब घर पर रख सकते हैं।

इस दिन क्योंकि शराब की दुकानें बंद होती हैं इसलिए लोग पहले ही बोतलें खरीद कर घर में स्टोर कर लेते हैं। अगर आप भी शराब का स्टाक जुटाने की तैयारी में लगे हैं तो मालूम होना चाहिए कि घर में कितनी बोतलें रखने की इजाजत है।

क्योंकि शराब राज्य का विषय है इसलिए हर राज्य में आबकारी कानून और नीतियां अलग हैं। लेकिन हर राज्य में इसे लेकर कानून और नियम हैं कि घर में कितनी शराब रखी जा सकती है।

यूपी में कितनी शराब रखने की अनुमति

उत्तर प्रदेश में घर में विदेशी शराब रखने की मात्रा 4.5 लीटर है यानी शराब की छह बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। छह बोतलें रखने पर कोई रसीद दिखाने की जरूरत नहीं है। बीयर रखने की मात्रा भी तय है।

आपके फ्रीज या होम मिनी बार में बीयर की अधिकतम 12 केन रखी जा सकती हैं। अगर आप घर में देशी शराब रख रहे हैं तो इसकी मात्रा एक लीटर हो सकती है। पाउच में पांच पौवे (200 मिली) रखे जा सकते हैं।

उत्तराखंड और हिमाचल में रख सकते हैं कितनी बोतलें

पहाड़ी राज्यों में अल्कोहल रखने की घरेलू स्टॉक सीमा अलग होती है। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति 36 बोतल व्हिस्की रख सकता है तो 48 बोतल बीयर। इसमें एक एल-50 लाइसेंस होता है, जिससे ये सीमा बढ़ाई जा सकती है।

उत्तराखंड में 12,000 रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस और कुछ शर्तों के साथ, लाइसेंस धारक को घर पर किसी भी समय अधिकतम 9 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), 18 लीटर विदेशी शराब स्टोर करने की अनुमति होगी। बीयर की सीमा 15।6 लीटर की है।