सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का प्रविधान लागू, जानिए क्या होगा आपके घर मे रखे सोने का

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देशभर के 256 जिलों में बुधवार से स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का प्रविधान लागू हो गया है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला लिया है। दूसरे चरण में 246 जिलो में हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए उन्हें इससे अलग रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने एक वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इससे ग्राहकों को गहने में सोने की मात्रा को लेकर संदेह नहीं रहेगा। सरकार ने 14, 18 और 22 कैरेट के जेवरों के अलावा 20, 23, 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग को मंजूरी दी है।

पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी प्रदेशों में हॉलमार्किंग सेंटर की सुविधा फिलहाल नहीं है। इन प्रदेशों में अंतिम चरण में इसका प्रविधान किया जाएगा। प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि ग्राहकों के पास रखे सोने के जिन गहनों पर हॉलमार्किंग नहीं है, उस पर नियम लागू नहीं होगा। वे जब भी चाहें, इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। हालांकि ज्वैलर उस गहने को बिना हॉलमार्किंग के नहीं बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग के लिए दुकानदार को एक बार पंजीकरण कराना होगा। जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।