काशीपुर में उपद्रव पर कड़ा शिकंजा,मास्टरमाइंड नदीम अख्तर गिरफ्तार, प्रभावित क्षेत्रों में धारा-163 बीएनएसएस लागू

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राजू अनेजा,काशीपुर। रविवार रात अल्ली खां चौराहे से निकले बगैर अनुमति जुलूस और पुलिस पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दो मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जहां उपद्रव के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर को सात साथियों समेत गिरफ्तार किया है, वहीं प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में धारा-163 बीएनएसएस लागू कर रात्रीकालीन प्रतिबंध आदेश जारी कर दिए हैं।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि उपद्रव के मुख्य आरोपी नदीम अख्तर से पूछताछ की जा रही है ताकि साजिश में शामिल अन्य लोगों का भी पर्दाफाश हो सके। उसके साथ सात अन्य उपद्रवी भी दबोचे गए हैं, जबकि 10 को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। गौरतलब है कि करीब 400 लोगों की भीड़ ने जुलूस निकाला था और पुलिस रोकने पर पथराव कर सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में 400-500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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इधर, परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए चुंगी तिराहा बॉसफोडान से किला तिराहा, करबला और विजयनगर क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए।

आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, चाकू, विस्फोटक पदार्थ या ईंट-पत्थर लेकर नहीं चलेगा। बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर भड़काऊ गतिविधि तथा सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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स्पष्ट किया गया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहने वाले इस प्रतिबंध के दौरान एक स्थान पर चार या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। हांलाकि यह रोक विवाह, राजकीय कार्यक्रम, पुलिस/पीएसी बल और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने नगर निगम, पुलिस और तहसील प्रशासन को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने साफ चेताया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहकर पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

 

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