हल्द्वानी जेल परिसर के पास बड़ी वारदात की साजिश नाकाम: पीछा कर जान से मारने की धमकी देने वाले 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
हल्द्वानी। नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने जेल परिसर के समीप एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। बाजपुर से हल्द्वानी जेल आए एक व्यक्ति का कार से पीछा कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी हत्या, बलवा और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
वरना कार से पीछा कर दी थी जान से मारने की धमकी
मामला 24 अगस्त का है, जब बाजपुर निवासी अराज सिंह सिद्धू अपने एक मित्र से मिलने हल्द्वानी जेल आया था। आरोप है कि इसी दौरान सिल्वर रंग की वरना कार से आए सौरभ बावा, गुरुचरण उत्पल उर्फ गगन, मानव वाट और उनके एक अन्य साथी ने साजिश के तहत उसका पीछा किया और जेल परिसर के पास घेरकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत और अवैध हथियारों की आशंका को देखते हुए 25 अगस्त को थाना हल्द्वानी में बीएनएस की धारा 61(2) व 351(2)(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान, पुलिस टीम ने दबोचा
एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी सिटी मनोज कत्याल और सीओ अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण तथा कोतवाली प्रभारी विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए 25 अगस्त को तीनों आरोपियों को धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ बावा (24 वर्ष, निवासी बेरिया दौलत, बाजपुर), मानव वाट (24 वर्ष, निवासी दोराहा) और गुरुचरण उत्पल उर्फ गगन (25 वर्ष, निवासी बांसखेड़ी, केलाखेड़ा) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं, इनके एक अन्य साथी जतिन्द्र सिंह को 24 अगस्त को ही 315 बोर के अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
सार्वजनिक स्थान पर अराजकता फैलाने वाले 6 युवक भी गिरफ्तार
एक अन्य कार्रवाई में हल्द्वानी पुलिस ने हीरानगर स्थित पर्वतीय उत्थान मंच के पास सार्वजनिक स्थान पर मारपीट और हुड़दंग मचाने वाले छह युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समझाने पर भी अराजकता फैला रहे युवकों के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की धारा 172(2) के तहत शांति भंग में सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।
एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट किया कि जेल और न्यायालय परिसर जैसे अति-संवेदनशील स्थानों के आसपास किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।
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