उत्तराखंड सरकार इस योजना के अंतर्गत ऋण का 50% सब्सिडी दे रही है, जानिए आप भी रही है

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हल्द्वानी- उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म नैनो उद्यम के तहत बड़े पैमाने पर छोटे तबके के लोगों को सूक्ष्म उद्योग करने के लिए रियायत किए जाने की योजना शुरू की गई है सरकार ने अगले 3 सालों में 20000 लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस नैनो उद्योग व्यवसाय योजना के अंतर्गत ऋण का 50% सब्सिडी राज्य सरकार देगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो)उद्यम

यह योजना छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को स्वयं का व्यवसाय संचालन या पुनर संचालन के लिए सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के लिए है ताकि वह अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत अति सूक्ष्म उद्योग व्यवसाय जैसे सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, दर्जी गिरी, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई बुनाई, बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, चूड़ीवाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, रिंगाल के कार्य, कैंडल निर्माण, सब्जी उगाना, कार्पेंट्री ,लोहा गिरी लॉन्ड्री, चिकन मीट शॉप जैसी कई गतिविधियां हैं जिनकी शुरुआत की लागत 10 से ₹15 हजार तक होती है।

सरकार देगी 50 फ़ीसदी सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजन नैनो उद्यम के तहत छोटे तबके के व्यवसायियों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ₹10000 का ऋण दिए जाने की सुविधा प्राप्त होगी जिसमें से 50% यानी ₹5000 तक सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

 

हल्द्वानी DIC को मिला 600 लक्ष्य

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तत्काल अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं नैनीताल जिले के जिला उद्योग केंद्र के लिए 600 नैनो उद्योग लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि अति सूक्ष्म उद्यम लगाने के इच्छुक लोग सीधे जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन www.msy.uk.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं।

नैनो उद्यम के लिए आवेदन की पात्रता

आवेदक की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है साथ ही आवेदक राज्य का स्थाई मूल निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए साथी आवेदक द्वारा अपना व्यवसाय जहां किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

 

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