हल्द्वानी: उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 48 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, गजट में अधिसूचित किए गए गाँवों में अब भूमि सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आदेश का उद्देश्य
यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को हल करने और राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस आदेश का प्रावधान अधिसूचित गाँवों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



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