काशीपुर : सातवीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को हुई चार वर्ष के कठोर कारावास

खबर शेयर करें -

काशीपुर। सातवीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एक महिला ने पुलिस को बताया था कि 13 अप्रैल, 2018 को वह सातवीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी। रास्ते में घात लगाकर बैठे गौरी शंकर बेटी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क, 506 के तहत धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

यह भी पढ़ें 👉  बिंदुखत्ता में अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग: घर का सामान जलकर राख, ग्रामीणों की तत्परता से बची दो मासूमों की जान


अभियोग पत्र दायर होने के बाद मामला एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में चला। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रीना नेगी ने गौरी शंकर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में सात साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। छेड़छाड़ और धमकाने के आरोपों में अभियुक्त को एक-एक साल की सजा सुनाई है। ये तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रपुर: दूध में थूक मिलाने के आरोपी दूधिये शाहिद अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें

यह भी पढ़ें 👉  बिंदुखत्ता में अचानक गैस सिलेंडर में लगी आग: घर का सामान जलकर राख, ग्रामीणों की तत्परता से बची दो मासूमों की जान