बरेली रोड के दो स्टोन क्रशरो के संचालन पर रोक

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लालकुआं: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने मोतीनगर स्थित हिमालय ग्रिड व हिमालया स्टोन इंडस्ट्री के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा क्रशर को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मोतीनगर निवासी तेजिंदर कुमार जोली के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मोतीनगर स्थित हिमालय स्टोन इंडस्ट्री व हिमालया ग्रिड द्वारा क्षेत्र में वायू व ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए रिट दायर की थी। जिसपर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायिक सदस्य प्रोफेसर ए सेंथिल वेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उपरोक्त दोनों स्टोन क्रशरों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अक्षरश: अनुपालन किया जा सके।

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खनन विभाग के अपर निदेशक राज्यपाल लेगा ने बताया कि माननीय न्यायालय का आदेश अधिकारिक रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त नही हुआं है। आदेश प्राप्त होते ही क्रशरों को सीज किया जाएगा। ताकि क्रशरों में मशीनों का संचालन ना हो सके।

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