तीन खैर तस्करों के विरूद्ध कुर्की आदेश अनुसार घर की सम्पूर्ण सम्पत्ति हुई जब्त

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तराई पूर्वी वन प्रभाग के अन्तर्गत गौला रेंज में माह दिसम्बर, 2020 में खैर के अवैध पातन में संलिप्त मुख्य आरोपी क्रमशः जसपाल सिंह (उर्फ जस्सा) पुत्र श्री मोहन सिंह, मोहन सिंह पुत्र श्री परस राम एवं ममले पुत्र श्री प्यारा सिंह, तीनों निवासी ग्राम रेहटा, थाना बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के घर का सामान वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। यहां यह अवगत कराना है कि माह दिसम्बर, 2020 में तराई पूर्वी वन प्रभाग की गौला रेंज में बन्नाखेड़ा स्थित उक्त आरोपियों समेत चार अभियुक्तों द्वारा रातों-रात खैर के 41 वृक्षों का अवैध पातन किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा तत्काल उप प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष दल गठित कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं वन अपराध में सम्मिलित वाहन को भी अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। मा0 न्यायालय द्वारा अवैध पातन की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उक्त तीनों अभियुक्तों की बेल खारिज की गयी है।

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मा0 न्यायालय द्वारा उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु वारण्ट जारी किया गया था, परन्तु आरोपी द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के दृष्टिगत उसके विरूद्ध कुर्की का आदेश जारी किया गया। मा0 न्यायालय के उक्त कुर्की आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 15.04.2021 को तराई पूर्वी वन प्रभाग के एक विशेष दल द्वारा बन्नाखेड़ा पुलिस चैकी के सहयोग से उक्त कुख्यात आरोपी के घर से समस्त वस्तुऐं अपनी अभिरक्षा में ले ली गयी। यह उल्लेखनीय है कि वन विभाग में प्रथम बार अवैध लकड़ी के तस्कर के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश जारी किया गया है, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में अवैध पातन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को मुस्तैंद रहने एवं नामजद तस्करों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है, उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की भांति अन्य अवैध पातन की घटनाओं को गंभीरता से लिया जायेगा एवं आरोपियों के विरूद्ध कड़ी नीति अपनाते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।