शराब तस्करी, चोरी और आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन का शिकंजा, जनहित और लोक-शांति के लिए लिया कड़ा फैसला
राजू अनेजा, हल्द्वानी।जिले में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नैनीताल विवेक राय ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई है।
प्रशासन के मुताबिक संबंधित आरोपितों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके जिले में बने रहने से जनजीवन, संपत्ति, लोक-शांति और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। इसी को देखते हुए गुंडा घोषित कर अलग-अलग अवधि के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई।
चोरी के मामलों में दर्ज हैं मुकदमे, छह माह का जिला बदर
समीर खान पुत्र शाहिद, निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम के खिलाफ चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख प्रशासनिक कार्रवाई में किया गया है। उसके खिलाफ वर्ष 2019 और 2022 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आदेश में उसे गुंडा प्रवृत्ति का अपराधी बताते हुए उसके खिलाफ पूर्व में चोरी के कई अभियोग दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।समीर खान को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
अवैध शराब के धंधे पर भी प्रशासन का प्रहार
मनीष पुत्र गंगाराम, निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने आदेश में उसके खिलाफ अवैध शराब की तस्करी के कई मामलों का उल्लेख किया है।
मनीष को भी छह माह के लिए जिले से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
नशे के कारोबार पर भी कसा शिकंजा
अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या, निवासी गुजरौड़ा बस्ती फतेहपुर, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2016, 2021 और 2022 में मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख है। प्रशासन ने उसे नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त रहने वाला शातिर अपराधी बताते हुए कार्रवाई की।
अरुण आर्या को एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।
बिंदुखत्ता के डीकर सिंह पर भी गिरी गाज
डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह, निवासी संजयनगर-01, बिंदुखत्ता, लालकुआं के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2017, 2020, 2021 और 2022 में मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख है। आदेश में उसे दबंग किस्म का व्यक्ति बताते हुए आम लोगों को डराने-धमकाने तथा अवैध शराब की तस्करी से धन अर्जित करने की बात कही गई है।
डीकर सिंह को एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।
जिले की सीमा में घुसे तो प्रशासन को देनी होगी सूचना
जिला बदर किए गए आरोपितों के लिए प्रशासन ने नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। जिला बदर की अवधि में यदि कोई आरोपित किसी कारणवश नैनीताल जिले की सीमा में प्रवेश करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय को सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा जिले से बाहर रहने की अवधि में अपने निवास स्थान का पूरा पता स्थानीय थानाध्यक्ष और संबंधित थाने के माध्यम से न्यायालय को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
अपराधियों को साफ संदेश—कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं
एडीएम विवेक राय की इस कार्रवाई को जिले में अपराधियों पर प्रशासनिक शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्रवाई से साफ संकेत है कि शराब तस्करी, चोरी, नशे के कारोबार और भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब नरमी के मूड में नहीं है।
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