गौला नदी के गेटों पर परिवहन विभाग की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक: आरटीओ में सरेंडर वाहन ढो रहे थे अवैध खनन, 5 ओवरलोडेड डंपर सीज और 50 के चालान

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लालकुआं: नैनीताल जनपद के अंतर्गत गौला नदी के विभिन्न खनन गेटों से पिछले कई दिनों से बिना वैध प्रपत्रों (कागजों) के सरेंडर वाहनों के दौड़ने और धड़ल्ले से अवैध खनन व ओवरलोडिंग किए जाने की गंभीर शिकायतें मिल रही थीं। इन विधिक शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी (DM) नैनीताल ललित मोहन रयाल के सख्त निर्देश पर परिवहन विभाग ने एक बड़ा छापामार अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान खनन गेटों पर भारी विधिक अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जहां आरटीओ कार्यालय में कागजात सरेंडर कर चुके कई वाहन बिना टैक्स और बिना किसी वैध प्रपत्र के ओवरलोडेड खनन सामग्री का अवैध परिवहन करते रंगे हाथों पकड़े गए।

आरटीओ अरविंद पांडे ने बनाई 3 विशेष टीमें; 4 बड़े खनन गेटों पर घेराबंदी

जिलाधिकारी के सख्त विधिक आदेशों के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी संभाग, अरविंद पांडे द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई हेतु 3 विशेष विधिक प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया।

  • इन गेटों पर हुई कार्रवाई: परिवहन विभाग की इन टीमों ने एक साथ गौला खनन क्षेत्र के सबसे व्यस्त बेरी पड़ाव गेट, आंवला चौकी गेट, मोटाहल्दु गेट और लालकुआं गेट पर रणनीतिक घेराबंदी करते हुए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया।

  • 5 डंपर सीज, 50 से अधिक चालान: इस औचक छापेमारी से अवैध खनन में लिप्त वाहन स्वामियों और माफियाओं में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 से अधिक वाहनों के विधिक चालान काटे और अत्यधिक ओवरलोडिंग कर रहे 5 भारी डंपर वाहनों को तत्काल प्रभाव से सीज कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया।

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अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा विधिक अभियान

इस बड़ पैमाने पर की गई विधिक कार्रवाई का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) प्रवर्तन जितेंद्र सांगवान, परिवहन कर अधिकारी अपराजिता पांडेय और परिवहन उपनिरीक्षक गिरीश कांडपाल सहित उनके प्रवर्तन कार्मिकों की संयुक्त टीम ने किया।

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अभियान के संदर्भ में विधिक जानकारी साझा करते हुए एआरटीओ जितेंद्र सांगवान ने बताया कि गौला नदी और आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत व अवैध रूप से संचालित होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध यह सख्त चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर और अधिक आक्रामक रूप से जारी रहेगा।

परिवहन विभाग की वाहन स्वामियों से विधिक अपील

परिवहन अधिकारियों ने इस विधिक कार्रवाई के माध्यम से सभी वाहन स्वामियों और कॉलोनाइजरों/खनन कारोबारियों से एक महत्वपूर्ण अपील की है:

  1. सरेंडर वाहन न चलाएं: जिन वाहन स्वामियों ने टैक्स से बचने या किसी अन्य कारण से अपने वाहनों के प्रपत्र (पेपर) आरटीओ कार्यालय में विधिक रूप से सरेंडर करा दिए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपने वाहनों को सड़क या खनन कार्य में संचालित न करें।

  2. नियम सम्मत अपनाएं प्रक्रिया: यदि वे अपने वाहनों का पुनः संचालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आरटीओ ऑफिस से अपने विधिक कागजात वापस प्राप्त करें, बकाया टैक्स व औपचारिकताएं पूरी करें और देश के कानून के अनुसार नियम सम्मत तरीके से ही वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर भविष्य में सीधे विधिक वाहन जब्ती और विधिक मुकदमों की सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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