राजू अनेजा,काशीपुर। करीब छह साल पुराने एक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को अदालत ने बड़ी राहत दी है। द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि) चेतन सिंह गौतम की अदालत ने साक्ष्यों में स्पष्टता न होने के कारण आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
1 जुलाई 2018 को एक घरेलू महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि ग्राम सरवरखेड़ा निवासी शेरू कॉलोनी के पास उसका पीछा करता है, रास्ता रोकता है और अश्लील हरकतें करता है। महिला ने बताया कि जब वह झाड़ू-पोछा के लिए घरों में जाती है, तब वह उसे परेशान करता है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सिंधू आकाश ने पक्ष रखा और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके चलते आरोपी को दोषमुक्त किया गया।
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