जिलाधिकारी नैनीताल ने जारी की 15 से 22 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू गाइड लाइन

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हल्द्वानी: जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने जनपद में छठे चरण का कोविड कर्फ्यू 15 जून से 22 जून प्रातः 06 बजे तक बढा दिया गया है। उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने कहा कि 22 जून सुबह 06 बजे तक कोविड कफ्र्यू बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मेअब विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग सामिल हो सकेंगे। जिन्हें आरटीपीसीआर नेगिटिव टेस्ट दिखानी होगी। साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। प्रवासियों को सात दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि इस सप्ताह समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 16 जून, 18 जून व 21 जून को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेगे। परन्तु सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आॅडोटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे।
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विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी,दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे जक नियमित खुलेगी। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर ,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा।
उन्होने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेगे। उन्होने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेगे।

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