राजू अनेजा,काशीपुर। एक ही मकान को दो-दो बार बेचकर खरीदार को चूना लगाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) जसपुर की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ कोतवाली जसपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जसपुर के ग्राम मेघवाला निवासी रूबीना परवीन पत्नी शाहनवाज खान ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने अपने ही गांव निवासी अर्जुन सिंह से 20 नवंबर 2024 को 5 लाख 90 हजार रुपये में एक मकान खरीदा था। आरोप है कि सौदा करने के बाद अर्जुन सिंह ने उसी मकान को 11 महीने के लिए किराये पर ले लिया।
रूबीना परवीन के अनुसार जब नवंबर 2025 में उसने मकान खाली करने को कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगा। इस बीच जब दस्तावेजों की जांच कराई गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अर्जुन सिंह उक्त मकान को पहले ही 7 अगस्त 2013 को जसवीर कौर पत्नी जरनैल सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर, जसपुर को बेच चुका था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस स्पष्ट धोखाधड़ी की शिकायत उसने कोतवाली जसपुर में तहरीर देकर की, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) जहांआरा अंसारी की अदालत ने कोतवाली जसपुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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