उत्तराखंड में सस्ती हुई शराब, नई आबकारी नीति को सरकार ने दी मंजूरी, जानें- अब क्या होंगे नए रेट
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. नई नीति के तहत अब से प्रदेश में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपये से ज्यादा का अंतर नहीं होगा. जबकि पहले ये अंतर बहुत ज्यादा था.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि पहले कीमतों में यह अंतर प्रति बोतल 150 से 200 रुपये का था, जिसकी वजह से यूपी बॉर्डर से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती थी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से हो रही शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए इस अंतर को कम करने का निर्णय लिया गया है.
प्रति बोतल 3 रुपये लिया जाएगा उपकर
आबकारी सचिव ने कहा कि नई आबकारी नीति में यूपी और उत्तराखंड में शराब की कीमतों के अंतर में कमी आने से न केवल शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि राज्य सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा. हरिचंद्र सेमवाल ने कहा कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये का उपकर लिया जाएगा और इस प्रकार एक बोतल पर कुल तीन रुपये का उपकर लिया जाएगा.
उत्तराखंड की धामी सरकार ने वर्ष 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है. जिसको देखते हुए आबकारी नीति में ये नए बदलाव किए हैं. माना जा रहा है कि इससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इस पैसे को राज्य के दूसरे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा.
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