GST काउंसिल का तोहफा: कई ज़रूरी वस्तुएं और दवाएं हुईं टैक्स-फ्री, इन वस्तुओं पर लगेगा ‘0’ टैक्स

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नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक ने देश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुए इस बदलाव के बाद, अब जीएसटी की दरें 5% और 18% ही होंगी। 12% और 28% के पुराने स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

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काउंसिल ने कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं, शिक्षा से जुड़ी चीजों और जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य (0%) कर दिया है, जिससे इन वस्तुओं पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।


 

इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा टैक्स (0% GST Items)

 

  • खाद्य और डेयरी उत्पाद:
    • पहले से पैक्ड और लेबल लगे हुए छेना और पनीर।
    • UHT (Ultra-High Temperature) दूध।
    • पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी, पराठा, और अन्य सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड।
  • स्टेशनरी और शिक्षा से जुड़ी चीजें:
    • एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक और अन्य नोटबुक।
    • अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड (जो इन किताबों को बनाने में उपयोग होता है)।
    • रबर इरेजर।
  • जीवनरक्षक दवाएं:
    • पहले 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली 35 जीवनरक्षक दवाओं को अब जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में होता है।
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