उत्तराखंड सचिवालय में महिला अनुभाग अधिकारी से अभद्रता और धमकी; नशे में धुत उपनल कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय के आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में तैनात एक महिला अनुभाग अधिकारी के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी सहकारिता विभाग में तैनात एक उपनल कर्मचारी है, जो फेसबुक और फोन के जरिए महिला अधिकारी को लगातार परेशान कर रहा था। हद तो तब हो गई जब 16 अक्टूबर को आरोपी नशे की हालत में सीधे सचिवालय स्थित कार्यालय पहुंच गया और हंगामा करते हुए महिला अधिकारी को धमकाया। घटना के बाद सचिवालय परिसर में हड़कंप मच गया।
फेसबुक और फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी करता रहा परेशान
पुलिस को दी गई शिकायत में महिला अधिकारी ने बताया कि आरोपी उपनल कर्मी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था। जब उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया, तो वह उनके मोबाइल नंबर पर लगातार फोन कर परेशान करने लगा। इससे तंग आकर महिला अधिकारी ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद आरोपी की हरकतें और अधिक बढ़ गईं।
नशे की हालत में कार्यालय पहुंचकर की अभद्रता
आरोप के मुताबिक, गत 16 अक्टूबर को आरोपी अत्यधिक नशे की हालत में सीधे आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के कार्यालय में घुस आया। वहां उसने महिला अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना से महिला अधिकारी मानसिक रूप से बेहद आहत और भयभीत हो गईं।
सचिवालय परिसर में पकड़ा गया आरोपी, की गई पिटाई
महिला अधिकारी के शोर मचाने पर जब सहकर्मियों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, तो वह सचिवालय परिसर से बाहर भागने लगा। हालांकि, सतर्कता दिखाते हुए सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और अन्य लोगों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया और मौके पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चर्चा है कि इस घटना के बाद आरोपी को सचिवालय से उसकी तैनाती से भी हटा दिया गया है।
पीड़ित महिला अधिकारी ने यह भी आशंका जताई है कि आरोपी कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। चूंकि वे दोपहिया वाहन से कार्यालय आना-जाना करती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
नगर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2), 352, 78 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।
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