उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर एक साल का पूर्ण प्रतिबंध; निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक

खबर शेयर करें -

देहरादून। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम 2011 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद से आज से पूरे प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य ऐसे ही हानिकारक खाद्य पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर कानूनी रोक प्रभावी हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें 👉  खटीमा में 100 किलो सोना गड़ा होने का झांसा देकर थारू जनजाति के व्यक्ति की जमीन हड़पने का पर्दाफाश; चार आरोपी गिरफ्तार
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 हमारे फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें

यह भी पढ़ें 👉  'उत्तराखंड कुमाऊँ उत्थान यात्रा' को मिला ऐतिहासिक जनसमर्थन; भुवन पहाड़ी ने लालकुआं में जारी किया उक्रांद का 10 सूत्रीय नीति-संकल्प पत्र