महिला के ससुराल गया, तुड़वाई शादी, फिर खौफनाक कदम उठाने के लिए किया मजबूर, अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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राजस्थान के चूरू से बड़ी खबर है. चूरू एडीजे कोर्ट ने 22 सितंबर को एक शख्स को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी ने साल 2018 में एक 24 साल की विवाहिता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था.

उसकी वजह से विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी. युवक पर ये आरोप सिद्ध हो गए कि उसने पीड़ितो को शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना परेशान किया कि वह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई. आरोपी ने केवल उसके मायके, बल्कि ससुराल जाकर भी परेशान कर रहा था. यहां तक कि उसने विवाहिता का तलाक भी करा दिया था. शख्स ने पीड़िता के परिवार को इतना परेशान किया कि युवती के पिता की भी सदमें में मौत हो गई.

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एपीपी अनीस खान ने बताया कि चाड़वास में मायके आई एक विवाहिता पिंकी सोनी ने 6 मार्च, 2018 को फांसी लगाकर आत्महतया कर ली थी. इस मामले को लेकर मृतका के भाई ने छापर थाने में गांव के ही रामाशंकर उर्फ अमन शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उसने पुलिस को रिपोर्ट में बताया था कि रमाशंकर फोटो स्टूडियो चलाता था. वह पिछले डेढ़ -दो साल से उसकी बहन को परेशान कर रहा था. शादी के दबाव और युवक की छेड़खानी से परेशान होकर उसकी बहन ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी. उन्होंने अपनी बहन का चूरू में रिश्ता किया, तो युवक ने उसे तुड़वा दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी लाडनूं कर दी. इस पर भी युवक वहां पहुंच गया और उसे परेशान करने लगा.

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भाई ने पुलिस को सुनाई आपबीती

मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि युवक की हरकतों से उसकी बहन का तलाक हो गया. उसके बाद उसने बीदासर थाने में इसकी रिपोर्ट भी कराई. मामले को लेकर बीदासर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था. आरोपी युवक थाने के बाहर युवती के पिता को धमकाने लगा. वह उसकी बहन के बारे में गलत बोलने लगा. थाने में भी युवक की बेतूकी बातें सुनकर उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई. उसी वक्त उनके पास सूचना आई कि बहन ने घर में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. यह खबर लगते ही पिता की भी मौत हो गई.